Uttarakhand News: क्या आगे बढ़ेगी पंचायत चुनाव की तारीख? हाईकोर्ट ने डीजीपी और पंचायती राज सचिव से मांगी रिपोर्ट, अगली सुनवाई 18 जुलाई को…


नैनीताल. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अगस्त महीने तक चुनाव आगे बढ़ाने की मांग वाली जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की. मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की. जिसमें डीजीपी और पंचायती राज सचिव भी हाजिर हुए. इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना पक्ष रखा. सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 18 जुलाई की तारीख तय की है. कोर्ट ने दोनों अधिकारियों से वास्तविक स्थिति पर और जानकारी मांगी है ताकि अंतिम निर्णय लिया जा सके.

सुनवाई के दौरान डीजीपी ने स्पष्ट किया कि पंचायत चुनाव का पहला चरण 24 जुलाई को प्रस्तावित है, जबकि कांवड़ यात्रा 23 जुलाई को खत्म हो जाएगी. डीजीपी ने अदालत को बताया कि 30% पुलिस बल कांवड़ यात्रा, 10% चारधाम यात्रा और आपदा प्रबंधन, और 10% नियमित ड्यूटी में तैनात है. शेष 50% पुलिस बल सभी जिलों में पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटा है. कांवड़ यात्रा खत्म होते ही पुलिस बल को चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर दिया जाएगा, ताकि 28 जुलाई को होने वाले दूसरे चरण के मतदान में कोई बाधा न आए.

पंचायती राज सचिव ने उच्च न्यायालय को बताया कि कांवड़ यात्रा का प्रभाव केवल पौड़ी गढ़वाल, यमकेश्वर, देहरादून, और ऋषिकेश ब्लॉकों तक सीमित है. यहां दूसरा चरण 28 जुलाई को होना है. कांवड़ यात्रा से चुनाव प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.

बता दें कि देहरादून निवासी डॉ. बैजनाथ ने जनहित याचिका दायर की है. उनकी मांग है कि बरसात, कांवड़ यात्रा, चारधाम यात्रा और बाढ़ राहत कार्यों के कारण प्रशासन, पुलिस, और एसडीआरएफ व्यस्त हैं. ऐसी स्थिति में पंचायत चुनाव कराना जोखिम भरा हो सकता है. ऐसे में चुनाव अगस्त के बाद कराए जाएं. इस पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए ही कोर्ट ने डीजीपी और पंचायती राज सचिव को तलब किया था.गौरतलब है कि उत्तराखंड में 12 जनपदों (हरिद्वार को छोड़कर) में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव दो चरणों में 24 और 28 जुलाई को प्रस्तावित हैं.



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