स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण पर एमडीडीए की कार्रवाई, निर्माण स्थल सील

देहरादून। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) द्वारा प्राधिकरण क्षेत्र में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत एवं अनाधिकृत रूप से किए जा रहे निर्माण कार्यों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में प्राधिकरण की टीम ने हरिपुर कला, ऋषिकेश, जिला देहरादून में अनाधिकृत निर्माण के एक प्रकरण में सीलिंग की कार्रवाई की।

प्राधिकरण के संज्ञान में आया था कि सक्षम अग्रवाल एवं विकास अग्रवाल द्वारा स्वीकृत मानचित्र से विचलन करते हुए निर्माण कार्य कराया जा रहा है। प्राधिकरण की टीम द्वारा किए गए निरीक्षण में निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप नहीं पाया गया। संबंधित पक्ष को नियमानुसार कार्रवाई के संबंध में निर्देशित किए जाने के बावजूद अनाधिकृत निर्माण पाए जाने पर प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए निर्माण स्थल को सील कर दिया गया।

एमडीडीए अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि प्राधिकरण क्षेत्र में किसी भी भवन निर्माण के लिए स्वीकृत मानचित्र का अनुपालन अनिवार्य है। स्वीकृत मानचित्र के विपरीत अथवा बिना अनुमति किए जा रहे निर्माण को किसी भी स्थिति में मान्यता नहीं दी जाएगी। ऐसे मामलों में प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि एमडीडीए द्वारा प्राधिकरण क्षेत्र में स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप निर्माण सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से निरीक्षण एवं कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण से संबंधित निर्धारित नियमों और स्वीकृत मानचित्र का पालन करना प्रत्येक निर्माणकर्ता की जिम्मेदारी है। स्वीकृत मानचित्र से विचलन कर किए जा रहे निर्माण को किसी भी स्थिति में प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अनाधिकृत निर्माण से संबंधित शिकायतों एवं प्रकरणों में नियमानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। प्राधिकरण का उद्देश्य शहर में सुनियोजित, व्यवस्थित एवं नियमसम्मत विकास को बढ़ावा देना है।

 

सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि स्वीकृत मानचित्र से विचलन कर किए जा रहे निर्माणों के विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। निर्माणकर्ताओं के लिए स्वीकृत मानचित्र एवं भवन निर्माण से संबंधित नियमों का पालन करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि अनाधिकृत निर्माण पाए जाने पर प्राधिकरण की ओर से सीलिंग सहित अन्य नियमानुसार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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