अवैध निर्माण पर एमडीडीए की कार्रवाई, दो भवन सील

देहरादून :अवैध निर्माण और अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने कार्रवाई तेज कर दी है। सोमवार को प्राधिकरण की टीम ने देहरादून के दो अलग-अलग क्षेत्रों में नियमों के विपरीत किए जा रहे निर्माण को सील कर दिया।

एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी और सचिव मोहन सिंह बर्निया के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। प्राधिकरण के अनुसार, निर्माण गतिविधियों की लगातार निगरानी की जा रही है और स्वीकृत मानचित्र एवं निर्धारित मानकों का उल्लंघन करने वाले मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

माजरा में निर्माण सील :

पहली कार्रवाई लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, माजरा में की गई। यहां इकराम द्वारा भूतल और प्रथम तल पर भवन निर्माण कराया जा रहा था। मामले में उत्तराखंड (उप्र) नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 के संशोधन अधिनियम, 2009 की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। यह मामला वाद संख्या आर-0439/एस-1/2022 के तहत दर्ज था और प्राधिकरण के अभिलेखों में आनंद बसेरा के नाम से दर्ज है। नियमानुसार प्रक्रिया पूरी करने के बाद भवन को सील कर दिया गया।

बंगाली कोठी में व्यावसायिक निर्माण पर कार्रवाई :

दूसरी कार्रवाई बंगाली कोठी, मोधरोवाला रोड में की गई। यहां एम.एस. रावत द्वारा व्यावसायिक निर्माण किया जा रहा था। प्राधिकरण ने मामले में वाद संख्या सी-03076/एस-2/2026 दर्ज करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की और मौके पर पहुंचकर निर्माण को सील कर दिया।

एमडीडीए ने भवन स्वामियों और निर्माणकर्ताओं से अपील की है कि निर्माण शुरू करने से पहले आवश्यक स्वीकृतियां और मानचित्र की स्थिति सुनिश्चित करें। बिना अनुमति अथवा स्वीकृत मानकों के विपरीत किए जाने वाले निर्माण पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण और अनधिकृत प्लाटिंग के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। वहीं, सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि प्राधिकरण की टीमें निर्माण गतिविधियों की निगरानी कर रही हैं और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।



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